देश की खबरें | शीना बोरा हत्याकांड: अदालत ने श्यामवर राय की जमानत अर्जी खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 22 जुलाई विशेष सीबीआई अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी से सरकारी गवाह बने श्यामवर राय की अंतरिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।

फिलहाल ठाणे जेल में बंद राय ने कारागार में कोविड-19 संक्रमण का खतरा होने का हवाला देते हुए 45 दिन के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी।

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राय ने ई-मेल से अदालत से गुहार लगायी थी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले ने बुधवार को उसकी याचिका खारिज कर दी।

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शीना बोरा हत्याकांड की सह-आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर राय को 2015 में एक अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पूछताछ के दौरान उसने इंद्राणी मुखर्जी की उसके पहले पति से बेटी शीना बोरा की हत्या के बारे में जानकारी दी।

इसके बाद मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया।

मुखर्जी, राय और खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में शीना बोरा (24) की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले में एक जंगल में जला दिया था।

मामले में खन्ना भी सह-आरोपी है।

हत्या की साजिश में कथित तौर पर शामिल रहने के मामले में पूर्व मीडिया कारोबारी और इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को भी बाद में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जमानत पर हैं।

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