देश की खबरें | शाह, योगी के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोपी वकील की जमानत याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोपी वकील की जमानत अर्जी दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है।
नयी दिल्ली, 18 नवंबर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोपी वकील की जमानत अर्जी दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी राकेश कुमार अवस्थी के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के मद्देनजर उन्हें नरमी का कोई अधिकार नहीं है।
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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने कहा, ‘‘अपराध की गंभीरता और उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक/आरोपी को इस आधार पर नरमी पाने का कोई अधिकार नहीं है कि वह 1991 से वकालत कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ फर्जी सिफारिशी चिट्ठी लिखने जैसा गंभीर आरोप लगा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘तदनुसार जमानत की वर्तमान अर्जी खारिज की जाती है।’’
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जमानत की अर्जी में अवस्थी ने दावा किया था कि उनकी छवि बहुत अच्छी है और उन्हें इस मामले में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करने से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया था।
वहीं, अभियोजन पक्ष का दावा है कि कि आरोपी पहले भी ऐसे अपराध में शामिल रहा है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 18, 2020 11:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

