ठाणे, सात दिसंबर महाराष्ट्र में 2014 में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के आरोप में यहां की एक अदालत ने छह लोगों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा कि प्रत्येक सजायाफ्ता पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।
यह भी पढ़े | CA Exam Postponed: ICAI ने सीए फाउंडेशन पेपर-1 की परीक्षा स्थगित की, अब 13 दिसंबर को होगा एग्जाम.
लोक अभियोजक संजय लोंधे ने बताया कि पीड़ित सुनील कोंडभार पर तेज धारदार हथियार से आठ जून 2014 को हमला किया गया था ।
अदालत को बताया गया कि हिंदू गर्जना एसोसिएशन के पदाधिकारी कोंडभार का संगठन के एक अन्य पदाधिकारी के साथ डोनेशन के खातों को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद यह हमला हुआ ।
सभी छह सजायाफ्ता की पहचान भारद्वाज उर्फ बाला किशोर लोंधे, प्रसन्ना ऊर्फ बबलू भागुराम, प्रशांत खोपाड़े, शिवाजी ऊर्फ शिव कल्याण ठाकुर ,गणेश पवार एवं सागर जाधव के रूप में की गयी है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY