नयी दिल्ली, 12 पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बांड और प्रतिभूतियों के लिये सुरक्षा कवर, साख निर्धारण के खुलासे और जांच-परख प्रमाणपत्र को लेकर नियमों में संशोधन किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सोमवार को जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार डिबेंचर न्यासी नियमों के अलावा गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्धता तथा सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरतों (एलओडीआर) से जुड़े नियमों को संशोधित किया है।
सेबी के निदेशक मंडल ने फरवरी में ही इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी।
नियामक ने ‘सुरक्षा कवर’ के संबंध में ढांचे और शब्दावली को अनुरूप करने के इरादे से नियमों में बदलाव किये हैं। इसके तहत डिबेंचर न्यासी और एलओडीआर नियमों में ‘संपत्ति कवर’ शब्द की जगह ‘सुरक्षा कवर’ को लाया गया है।
इसके अलावा, नियामक ने मूलधन और ब्याज दोनों के मामले में पर्याप्त सुरक्षा कवर के रखरखाव को निर्धारित करने वाले नियमों को फिर से तैयार किया है।
साथ ही, सेबी ने ‘क्रेडिट रेटिंग’ के संदर्भ में खुलासा जरूरतों को युक्तिसंगत बनाया है।
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