जरुरी जानकारी | सेबी ने सिक्योरक्लाउड, उसके निदेशकों पर रोक लगाई, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लि. (एसटीएल) और उसके तीन निदेशकों को एक से तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही इन पर कुल 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बाजार नियामक ने यह कदम कथित रूप से कंपनी द्वारा अपने वित्तीय ब्योरे में गलत जानकारी देने पर उठाया है।

सेबी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक सुरेश वेंकटचारी, आर एस रमानी और गुरुमूर्ति जयरामन छह माह से एक साल तक किसी सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती में निदेशक या प्रबंधन स्तर के किसी पद पर नहीं रह सकेंगे।

आदेश के अनुसार, सेबी ने एसटीएल और वेंकटचारी पर तीन-तीन करोड़ रुपये और रमानी एवं जयरामन पर दो-दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी की ओर से शुक्रवार को जारी अंतिम आदेश के अनुसार, इन लोगों से 45 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने को कहा गया है।

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