छत्रपति संभाजीनगर, तीन जनवरी महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने सरपंच की हत्या से संबंधित जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गये वाल्मीकि कराड की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कराड ने ऑटो-सीपीएपी मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था क्योंकि क्योंकि वह ‘स्लीप एपनिया’ से पीड़ित है।
स्लीप एपनिया एक श्वसन संबंधी विकार है, जिसके कारण नींद के दौरान कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है। स्लीप एपनिया के उपचार में निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव (सीपीएपी) मशीन का उपयोग किया जाता है। इसमें एक नली का इस्तेमाल किया जाता है जो मास्क या नोजपीस से जुड़ी होती है तथा नींद के दौरान सांस लेने में मदद करने के लिए निरंतर और स्थिर वायु दबाव प्रदान करती है।
पिछले महीने बीड जिले के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े 2 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में पिछले सप्ताह सीआईडी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद कराड को पुणे में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गिरफ्तार किया था।
एक अधिकारी ने बताया कि सीआईडी हिरासत में कराड ने बीड में केज की एक अदालत में आवेदन देकर अनुरोध किया कि डॉक्टर की सलाह पर वह ऑटो सीपीएपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इस मशीन को चलाने के लिए उन्हें एक प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए।
कराड की अर्जी के मुताबिक छाती रोग विशेषज्ञ ने उन्हें ‘ऑटो सीपीएपी’ का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
अधिकारी के अनुसार अदालत ने कराड की अर्जी खारिज कर दी लेकिन पुलिस को सरकारी नियमों के मुताबिक कराड को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने जांच दल को कराड के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया।
नौ दिसंबर को सरपंच देशमुख को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कराड ने मंगलवार सुबह आत्मसमर्पण किया था जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)