नयी दिल्ली, छह नवंबर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के बीच चुनावी बॉण्ड की 29वीं किस्त की बिक्री सोमवार को शुरू हो गई।
इससे करीब एक महीने पहले, चार अक्टूबर से बिक्री का 28वां चरण शुरू हुआ था।
राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रख लिए जाने के कुछ दिन बाद सरकार ने इनकी बिक्री का नया चरण शुरू किया।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर को मुख्य चार याचिकाओं पर दलीलें सुननी शुरू की थी। इनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और गैर सरकारी संगठन ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की याचिकाएं शामिल हैं।
शीर्ष अदालत ने मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद दो नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके दो दिन बाद सरकार ने नवीनतम दौर के चुनावी बॉण्ड जारी करने की अधिसूचना जारी की थी।
मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सात नवंबर को होना है। इन सभी पांच राज्यों में मतदान 30 नवंबर को खत्म होगा और मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी।
राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के तहत नकद चंदे के विकल्प के तौर पर लाई गई चुनावी बॉण्ड योजना को दो जनवरी 2018 में अधिसूचित किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ‘‘भारत सरकार ने बिक्री के 29वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये छह से 20 नवंबर 2023 तक चुनावी बॉण्ड जारी करने एवं उन्हें नकदी में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया है।’’
चुनावी बॉण्ड को पात्र राजनीतिक दल केवल अधिकृत बैंक में अपने खाते के जरिये ही नकदी में परिवर्तित करा सकता है। चुनावी बॉण्ड जारी करने के लिए एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है।
एसबीआई की ये अधिकृत शाखाएं बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई में हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉण्ड, इसे जारी किये जाने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होगा और यदि बॉण्ड को वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है, तो कोई भी भुगतान किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉण्ड उसी दिन उसके खाते में चला जाएगा।’’
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