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जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने एसबीएम बैंक पर जुर्माना लगाया

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जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने एसबीएम बैंक पर जुर्माना लगाया

मुंबई, 31 मई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए एसबीएम बैंक (इंडिया) पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बैंक पर जुर्माना आरबीआई की लाइसेंस से जुड़े शर्तों का अनुपालन न करने पर लगाया गया है। इसके अलावा इकाई को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

बैंक को दो अलग-अलग नोटिस जारी किए गए, जिनमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया।

नोटिसों पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि एसबीएम बैंक (इंडिया) के खिलाफ आरोप सही हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।

बैंक ने उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत भी कुछ लेनदेन किए, जबकि आरबीआई ने ऐसे लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश था।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 31, 2024 10:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).