देश की खबरें | प्रश्नपत्र में जाति-आधारित सवाल को लेकर प्रश्न पत्र सेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को निर्देश दिया कि वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर जाति आधारित प्रश्न पूछने को लेकर प्रश्न पत्र सेट करने वाले दो लोगों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने डीएसएसएसबी अध्यक्ष को इस मामले में 25 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।

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सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के अध्यक्ष संतोष वैद्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए और प्रश्न पत्र सेट करने वालों का ब्योरा दो सीलबंद लिफाफों में पेश किया।

अदालत ने वैद्य से डीएसएसबी द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।

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डीएसएसएसबी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि वे 10 दिन के भीतर प्रश्न पत्र सेट करने वाले उन दो लोगों के खिलाफ उठाए गए कदमों, जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिन्होंने कथित तौर पर दो बार जाति आधारित सवाल तैयार किए थे।

अधिवक्ता सत्यप्रकाश गौतम की ओर से दायर शिकायत में डीएसएसएसबी अध्यक्ष और परीक्षा समिति के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

गौतम ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि डीएसएसएसबी द्वारा 13 अक्टूबर, 2018 को आयोजित परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न पूछे गए थे, जिससे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की भावनाएं आहत हुईं।

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