
बेंगलुरु, 8 अप्रैल : बेंगलुरु की दीवानी एवं सत्र अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में सोमवार को निर्धारित सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के लिए कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को कड़ी फटकार लगाई. दर्शन के वकील ने सूचित किया कि अभिनेता गंभीर पीठ दर्द के कारण उपस्थित नहीं हो सकते जिसके बाद न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की. पीठासीन न्यायाधीश ने दोहराया कि मामले में सभी आरोपियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है और इस दलील को खारिज कर दिया कि चर्चित व्यक्ति वैध कानूनी औचित्य के बिना छूट मांग सकते हैं. न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह की अनुपस्थिति बार बार नहीं होनी चाहिए, खासकर सुनवाई के इस चरण में. दर्शन के वकीलों ने मामले की सुनवाई के दौरान जांच के सिलसिले में अभिनेता के आवास पर छापेमारी के दौरान जब्त की गई 75 लाख रुपये की नकदी को भी वापस करने का अनुरोध किया.
अदालत ने कहा कि मामले पर फैसला लेने से पहले आयकर विभाग का जवाब सुना जाएगा और अगली सुनवाई 20 मई के लिए निर्धारित कर दी गई.
बचाव पक्ष ने भी जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन को वापस करने का अनुरोध करते हुए एक अलग अर्जी दायर की. सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा सहित कई अन्य लोग अदालत में मौजूद थे. पवित्रा कथित तौर पर अपने भाई के साथ आईं थीं. जमानत की शर्तों के अनुसार, सभी आरोपियों को महीने में एक बार अदालत में पेश होना है. यह भी पढ़ें : UAE Crown Prince Visit India: भारत-यूएई साझेदारी में दुबई की भूमिका अहम; क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात के बाद पीएम मो
यह मामला चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की मौत से जुड़ा है, जिसका शव जून 2024 को बेंगलुरु में एक नाले के पास मिला था. प्रारंभिक जांच से पता चला था कि दर्शन और अन्य लोगों के निर्देश पर काम करने वाले लोगों के एक समूह ने रेणुकास्वामी का अपहरण कर उसकी पिटाई की थी और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी. ऐसा आरोप है कि रेणुकास्वामी ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे जिसके चलते हमला किया गया.