जरुरी जानकारी | चीन, हांगकांग से आयातित ‘प्रिटेड सर्किट बोर्ड’ पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश

नयी दिल्ली, पांच जनवरी वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए चीन, हांगकांग से आयातित मुद्रित सर्किट बोर्ड के आयात पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने इन दोनों देशों से इन बोर्डों के लागत से कम कीमत पर आयात की जांच के बाद शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) को ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कार, टेलीफोन, ओवन, खिलौने, टेलीविजन, कंप्यूटर और लाइटनिंग समाधान में किया जाता है।

डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्राधिकरण पांच साल की अवधि के लिए चीन और हांगकांग से निर्यात वस्तु के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।’’

इसमें कहा गया, शुल्क लगाने से ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन ने चीन और हांगकांग से आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए आवेदन दाखिल किया था।

निदेशालय ने पाया कि सस्ते दाम पर आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है।

जो शुल्क की सिफारिश की गयी है, वह सीआईएफ (लागत बीमा माल ढुलाई) मूल्य के 8.23 प्रतिशत से 75.72 प्रतिशत की सीमा के बीच है।

डीजीटीआर, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। हालांकि वित्त मंत्रालय शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय लेता है। उसे तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा।

सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए देशों द्वारा डंपिंग रोधी जांच की जाती है।

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