चंडीगढ़, छह जून पंजाब सरकार की ओर से शनिवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से जब शॉपिंग मॉल खुलेंगे तो उनमें कपड़े पहनकर देखने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने पर भी मनाही होगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार मॉल में प्रवेश के लिये टॉकन दिया जाएगा। धार्मिक स्थल सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।
इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने और लंगर लगाने पर पाबंदी रहेगी। पंजाब सरकार ने आठ जून से खोले जा रहे शॉपिंग मॉल, रेस्त्रां, होटलों और धार्मिक स्थलों को लेकर यह दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
मॉल आने वाले लोगों के मोबाइल फोन में कोरोना वायरस अलर्ट (सीओवीए) ऐप होना चाहिये। हालांकि अगर किसी परिवार के एक सदस्य के मोबाइल में यह ऐप मौजूद होगा तो उस परिवार को मॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा।
इन सभी स्थानों पर सामाजिक मेलजोल से दूरी और साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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