Government On Generic Medicine: केंद्र ने अपने सरकारी अस्पतालों एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत आने वाले आरोग्य केंद्रों के चिकित्सकों को चेतावनी दी है कि वे मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने के नियम का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: केंद्र सरकार ने चिकित्सकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों में मेडिकल रीप्रजेंटेटिव (दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों) के आने पर रोक लगाई जाए.
सरकार के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के अस्पतालों, सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों और पॉलीक्लिनिक के चिकित्सकों को समय-समय पर निर्देश दिया गया है कि वे केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखें. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने 12 मई को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘इसके बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में (रेजीडेंट सहित) चिकित्सक अब भी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं. यह भी पढ़े: Medicine Retail Price: मरीजों को राहत! सरकार ने शुगर, ब्लड प्रेशर समेत 74 दवाओं की खुदरा कीमत तय की
आदेश के अनुसार, सभी संस्थानों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने अधीन काम करने वाले चिकित्सकों द्वारा इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. इसमें कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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