देश की खबरें | पीएमसी बैंक घोटाला मामला: राकेश वधावन की जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 14 जुलाई पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के मामले में आरोपी एचडीआईएल के प्रवर्तक राकेश वधावन की जमानत याचिका मंगलवार को पीएमएलए की एक अदालत ने खारिज कर दी।

पीएमसी बैंक घोटाला 4,355 करोड़ रुपये का है।

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वधावन ने जमानत दिये जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्होंने किसी बैंकिंग नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने जेल के भीतर कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अदालत से उनकी जमानत याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत पी राजवैद्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रवर्तकों राकेश वधावन, उनके पुत्र सारंग और अन्य पीएमसी बैंक घोटाला मामले में आरोपी हैं। यह घोटाला पिछले वर्ष सितम्बर में सामने आया था।

प्रवर्तन निदेशालय मामले में जांच कर रहा है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है।

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