देश की खबरें | पिंजरा तोड़ की सदस्य ने उच्च न्यायालय से जेल में हेडफोन उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया

नयी दिल्ली, एक जुलाई उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार ‘पिंजरा तोड़’ समूह की एक सदस्य ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उसके और वकील के बीच बातचीत की गोपनीयता बनाये रखने के लिए तिहाड़ जेल को उन्हें हेडफोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाये।

गत 23 मई से जेल में बंद जेएनयू की छात्रा देवांगना कालिता ने यह भी मांग की कि उनके वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा सप्ताह में दो बार आधे घंटे के लिए उपलब्ध कराई जाए।

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न्यायमूर्ति विभु बाखरू को कालिता के वकील ने बताया कि पिंजरा तोड़ की एक अन्य महिला सदस्य नताशा नरवाल ने भी इन मुद्दों को उठाया था और उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस पर आदेश पारित कर दिया है।

कालिता के वकील आदित एस पुजारी ने कहा कि मामले को टाल दिया जाए क्योंकि अन्य मामले में पारित आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है।

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इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले को तीन जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।

अपनी याचिका में कालिता ने दिल्ली जेल नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार अपने परिवार के साथ नियमित रूप से संवाद करने की अनुमति भी मांगी है।

कालिता और नरवाल इस समय तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद क्षेत्र में फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रदर्शन के सिलसिले में इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने 23 मई को गिरफ्तार किया था।

निचली अदालत ने मामले में 24 मई को उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक याचिका दायर की और उनसे पूछताछ की अनुमति मांगी और एक अन्य मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित एक तीसरे मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 अन्य घायल हुए थे।

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