Phone Tapping Case: अदालत ने रश्मि शुक्ला को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत छह जुलाई तक बढ़ाई
बंबई उच्च न्यायालय (Photo: Wikimedia Commons)

मुंबई, 22 जून : बंबई उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि बुधवार को छह जुलाई तक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की पीठ ने मुंबई पुलिस को संबंधित मामले में शुक्ला के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया. कथित फोन टैपिंग के मामले में शुक्ला के खिलाफ इस साल फरवरी में यहां कोलाबा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

अधिवक्ता समीर नांगरे के माध्यम से दायर एक याचिका में शुक्ला ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है. प्राथमिकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे के फोन नंबर को निगरानी में रखने का आरोप लगाया गया था. यह भी पढ़ें : दो महिलाओं की हत्या में सुराग देनेवाले को कर्नाटक पुलिस ने 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की

इससे पहले न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ ने शुक्ला को अंतरिम राहत दी थी.

इस साल चार मार्च को, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने शुक्ला को उनकी अन्य याचिका पर 25 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी जिसमें पुणे के बंड गार्डन थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया गया था.

पुणे में दर्ज प्राथमिकी कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले का फोन कथित तौर पर टैप किए जाने से संबंधित है.