देश की खबरें | ओडिशा में नौवीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 16 नवंबर से स्कूलों को आंशिक रुप से खोलने की अनुमति
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

भुवनेश्वर, 31 अक्टूबर ओडिशा सरकार ने 16 नवंबर से कक्षा नौंवी-12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की शनिवार को घोषणा की।

राज्य सरकार द्वारा जारी यह सभी अधिसूचनाएं 'अनलॉक-6' के दिशानिर्देशों का हिस्सा हैं। राज्य के मुख्य सचिव ए के त्रिपाठी की मंजूरी से ये आदेश जारी किए गए।

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आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘‘16 नवंबर, 2020 से स्कूल और जन शिक्षा विभाग के नियंत्रण/अधीक्षण/निगरानी के तहत स्कूलों में नौवीं से 12वीं की कक्षाएं विभाग से जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों/एसओपी के अनुपालन में फिर से खोली जाएंगी।”

कोरोना वायस महामारी के कारण कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थान मार्च से ही बंद हैं।

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आदेश में कहा गया है कि अकादमिक संस्थानों के बंद होने के बावजूद अधिकारियों को परीक्षाएं (अकादमिक, प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा), मूल्यांकन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां करने की अनुमति है ।

आदेश के अनुसार ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन जारी रहेगा। संबंधित विभाग शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों में बुलाए जाने की अनुमति दे सकते हैं ।

आदेश में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रयोगात्मक विषयों वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केवल शोधार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी ।

धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के संबंध में, राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारी कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उचित प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अनुमति दे सकते हैं।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन परिसर, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागार और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे ।

आदेश में कहा गया है कि आगे के स्थिति का आकलन करने के बाद ही इन प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने पर के बारे में उचित निर्णय 16 नवंबर को लिए जाएंगे ।

आदेश के अनुसार शादी-समारोहों में 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव के लिए बैठकों को मंजूरी देने के अलावा 30 नवंबर तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित हैं ।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी 30 नवंबर तक बंद रहेगा ।

अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई रोक नहीं है।

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