नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर देश में कुल 29 सूचना आयोगों में से केवल नौ ने लॉकडाउन लगने के बाद आरटीआई आवेदनों पर सुनवाई की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) की एक रिपोर्ट में रविवार को यह बात सामने आई।
टीआईआई द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार केवल तीन राज्यों ने अपनी वेबसाइटों पर कोविड-19 संबंधी सर्कुलर और चेतावनियां जारी की हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत की पूर्व संध्या पर रिपोर्ट जारी की गयी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है, ‘‘केवल सात राज्य विशेष रूप से महामारी के दौरान अपीलों और शिकायतों के मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं।’’
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इसमें कहा गया, ‘‘छह अन्य राज्य हैं जिनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधाएं हैं लेकिन महामारी के दौरान इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे।’’
रिपोर्ट में 2005 में आरटीआई कानून लागू होने के बाद से खामी वाले बिंदुओं और आरटीआई आवेदकों पर हमलों तथा खतरों की ओर इशारा किया है।
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