नयी दिल्ली, 1 अगस्त : सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण लाभ देने की घोषणा की है.
सरकार की इस घोषणा के साथ ही पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना कराने तथा जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है. यह भी पढ़ें : Bihar Shocker: दोस्त ने गांजे के लिए 50 रूपये देने से किया इनकार तो शख्स ने उतारा मौत के घाट
इस संबंध में पेश हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया से के पांच सवाल और उनके जवाब :