नयी दिल्ली, 12 मई प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को कामकाज से संबंधित अनियमितताओं के मामले में 60 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
सैट ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘यदि यह राशि जमा की जाती है, तो शेष राशि अपील के लंबित रहने के दौरान वसूल नहीं की जाएगी। जमा की गई राशि को ब्याज वाले खाते में रखा जाएगा, जो अपील के परिणाम के अधीन होगा।’’
सुब्रमण्यम को चार सप्ताह के भीतर यह राशि जमा करने को कहा गया है और यह आदेश उन्हें अंतरिम राहत के रूप में आया है।
सुब्रमण्यम ने 11 फरवरी को सेबी के एक आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। सेबी ने एनएसई में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
इसके अलावा नियामक ने उन्हें तीन साल के लिए किसी भी बाजार संस्थान या सेबी पंजीकृत मध्यस्थ के साथ जुड़ने से रोक दिया है।
सेबी ने एनएसई के पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण एवं रवि नारायण के अलावा कुछ अन्य लोगों पर सुब्रमण्यन को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और फिर समूह संचालन अधिकारी बनाने के मामले में गड़बड़ियां करने के आरोप लगाए हैं।
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