जरुरी जानकारी | उत्पादों पर अनिवार्य सूचना नहीं दिये जाने पर ई-वाणिज्य कंपनियों को नोटिस

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर सरकार ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट, अमेजन तथा अन्य ई-वाणिज्य कंपनियों को नोटिस जारी किया। ये नोटिस इन ई-वाणिज्य कंपनियों के जरिये बिकने वाले सामानों पर उनकी उत्पत्ति वाले देश की जानकारी तथा अन्य जरूरी सूचना नहीं दिये जाने को लेकर दिये गये हैं।

ये नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये।

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सूत्रों ने कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा नोटिस अन्य ई-वाणिज्य कंपनियों को जारी किये गये हैं।

कंपनियों से 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

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सभी कंपनियों को एक जैसी शब्दों वाले इस नोटिस में कहा गया है, ‘‘यह पाया गया कि कुछ ई-वाणिज्य कंपनियां अपने डिजिटल मंच से बिकने वाले उत्पादों पर जरूरी जानकारी नहीं दे रही हैं जबकि यह ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स’, 2011 के तहत जरूरी है।’’

फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लि. और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लि. को भेजे गये नोटिस के अनुसार वे ई-वाणिज्य इकाइयां हैं और इसीलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ई-वाणिज्य सौदों के लिये उपयोग होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सभी जरूरी जानकारी दी जाए।।

नोटिस के अनुसार दोनों कंपनियों ने जरूरी सूचना नहीं दी और कानून का उल्लंघन किया।

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