Haryana: गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को हथियार का लाइसेंस रद्द करने का नोटिस
हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के नूंह में पिछले दिनों हुई हिंसा के आरोपी गोरक्षक राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को उसके हथियार का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
फरीदाबाद, 10 अप्रैल : हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के नूंह में पिछले दिनों हुई हिंसा के आरोपी गोरक्षक राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को उसके हथियार का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो पर ध्यान देने के बाद उसका लाइसेंस रद्द किया है, जिसमें आरोपी को नंगला एन्क्लेव में एक व्यक्ति को लाठियों से पीटते हुए देखा गया था. पुलिस के मुताबिक, यहां पर्वतीया कॉलोनी के रहने वाले बजरंगी को सुरक्षा कारणों से हथियार का लाइसेंस दिया गया था. पुलिस ने कहा कि इसके लिए आवेदन करते समय उन्होंने एक हलफनामा देकर कहा था कि वह लाइसेंस से संबंधित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे.
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा, ‘‘उसे इन शर्तों पर हथियार का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बजरंगी श्यामू नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करता नजर आया .’’ सिंह ने कहा, इस कृत्य में दो-तीन अन्य व्यक्ति भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह वीडियो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया जिसके बाद बजरंगी को उसका हथियार लाइसेंस रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. यह भी पढ़ें : Arvind Kejriwal Arrest: भगवंत मान, संजय सिंह आज तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे- आप
तीन अप्रैल को सारण पुलिस थाने में बजरंगी और उसके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से कैद करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस के अनुसार, रविवार रात गिरफ्तार किए गए बजरंगी को सोमवार सुबह जमानत मिल गई. वह यह शपथ पत्र देकर पूछताछ का हिस्सा बना कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी घटना में शामिल नहीं होगा.