12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी
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चेन्नई, 16 जून: मद्रास उच्च् न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी करते हुए 23 जून तक जवाब तलब किया. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और एक सप्ताह का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। यह याचिका तिरुचेंदुर के वकील रामकुमार आदित्यन ने दाखिल की है.

याचिकाकर्ता ने वेबसाइट पर स्कूली शिक्षा सचिव द्वारा पांच जून को जारी विज्ञप्ति को गैर कानूनी करार देते हुए उसे रद्द करने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह सचिव और अन्य संबंधित विभागों को विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दे जो दो महीने के रिफ्रेश्मेंट कक्षाएं चलाने के आधार पर परीक्षा कराने को लेकर अपनी अनुशंसा दे.

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याचिकाकर्ता ने कहा कि 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा उत्तीर्ण घोषित करना गैर कानूनी और प्रावधानों के विपरीत है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं ऐसे में परीक्षाएं रद्द करने के बजाय बाद में करायी जा सकती हैं.