नयी दिल्ली, चार फरवरी भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल को उसके द्वारा किए गये कामों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं संसद को पेश करनी पड़ती है किंतु दोनों सदनों में उसने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।
लोकपाल 2019 में अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। यह सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का शीर्ष निकाय है।
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, ‘‘लोकपाल एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जो 2013 के लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इस अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, लोकपाल को उसके द्वारा किए गये कामों के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करनी होती है जो संसद के दोनों सदनों में भी प्रस्तुत की जाती है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गयी।’’
लोकपाल के आठ सदस्यों को न्यायमूर्ति घोष ने 27 मार्च 2019 को शपथ दिलवाई थी।
लोकपाल को 2019-20 में 1,427 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमे 613 शिकायतें राज्य सरकार के अधिकारियों एवं चार शिकायतें केन्द्रीय मंत्रियों एवं सांसदों से संबंधित हैं।
आंकड़ों के तहत अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच लोकपाल को 89 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें तीन शिकायतें संसद सदस्यों के खिलाफ थीं।
माधव राजेश
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