नयी दिल्ली, 20 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन बाजार-स्थल अमेजन के ट्रेडमार्क एवं इसके प्रतीक चिन्ह से मिलते-जुलते नाम एवं पहचान का इस्तेमाल करने वालीं शरारती वेबसाइट को ऐसा करने से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि इन शरारती वेबसाइट के परिचालन से निर्दोष लोगों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से इन वेबसाइट पर अमेजन के ट्रेडमार्क एवं लोगो का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग प्रथम दृष्टया सही लगती है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "सुविधा का संतुलन वादियों के पक्ष में है और अगर इन वेबसाइट को ऐसा करने से रोका नहीं जाता है तो इसका सीधा नुकसान वादियों को ही होगा।"
उच्च न्यायालय ने अमेजनबाइज डॉट कॉम और ईस्टोरअमेजन डॉट इन वेबसाइट और उनके फेसबुक लिंक को अपने परिचालन के दौरान किसी भी रूप में अमेजन के ट्रेडमार्क एवं लोगो का इस्तेमाल करने से अंतरिम तौर पर रोक दिया है। अगली सुनवाई में इस पर आगे विचार होगा।
अमेजन एवं इसकी सहायक इकाइयों ने अपनी शिकायत में कहा था कि ये शरारती वेबसाइट उसके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दे रही हैं।
प्रेम
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