नयी दिल्ली (New Dehli), 1 नवंबर: चुनाव आयोग ने शनिवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मंत्री और उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एक नवंबर को एक दिन के लिए राज्य में प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है. मध्य प्रदेश में तीन नवंबर को 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है जिसके लिए प्रचार एक नवंबर (रविवार) शाम को थम जाएगा.
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चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इमरती देवी के मध्य प्रदेश में कहीं भी एक नवंबर को एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है.’’