देश की खबरें | मोहाली की अदालत ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

एक आदेश के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 25 सितंबर तक सैनी को पेश करने का निर्देश दिया है।

पुलिस ने सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने के लिए शनिवार को अदालत का रूख किया ।

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विशेष लोक अभियोजक सरताज सिंह नरूला ने बताया कि सैनी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों की पुलिस से सहयोग पाने में दिक्कतें हो रही थी।

सैनी को गिरफ्तार करने के लिये पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कई स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आये।

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सैनी का अब तक कोई अता-पता नहीं चल सका है।

मुल्तानी की 1991 में गुमशुदगी के सिलसिले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था।

मुल्तानी अपनी गुमशुदगी के समय चंडीगढ उद्योग एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्याायलय ने मंगलवार को मामले में सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रूख किया।

अदालत ने सैनी की एक और याचिका भी खारिज कर दी थी।

मोहाली की एक अदालत ने एक सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने मुल्तानी के लापता होने के संबंध में प्राथमिकी में पिछले महीने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप भी जोड़ दिए थे।

वर्ष 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी सैनी देश में सबसे युवा डीजीपी थे ।

बेअदबी की घटनाओं के बाद प्रदर्शन होने पर 2015 में उन्हें डीजीपी पद से हटा दिया गया था। सैनी 2018 में सेवानिवृत्त हो गए।

सैनी पर 1991 में आतंकवादी हमला होने के बाद पुलिस ने मोहाली निवासी बलवंत मुल्तानी को पकड़ा था। सैनी उस समय चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे।

हालांकि, पुलिस ने बाद में दावा किया था कि पूर्व आईएएस अधिकारी के पुत्र बलवंत मुल्तानी गुरदासपुर में कादियान पुलिस की हिरासत से भाग गए थे ।

बलवंत मुल्तानी के भाई पालविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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