जरुरी जानकारी | शराब की पैकिंग पर अब पोषक तत्वों का उल्लेख नहीं कर पाएंगे विनिर्माता

नयी दिल्ली, 24 अगस्त भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अल्कोहल-युक्त पेय पदार्थों यानी शराब आदि के लिए नियमों में बदलाव किया है। अल्कोहल-युक्त पेय पर पोषक तत्वों की मौजूदगी से संबंधित कोई सूचना नहीं दी जाएगी और विनिर्माता सिर्फ कैलोरी में ‘एनर्जी’ की मात्रा की स्वैच्छिक घोषणा ही कर सकेंगे।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहल-युक्त पेय पदार्थ) पहला संशोधन नियमन, 2023' जारी किया है। यह नियमन अगले साल एक मार्च से लागू होगा।

एफएसएसएआई ने कहा, ‘‘अल्कोहल वाले पेय पर कैलोरी में ‘एनर्जी’ की मात्रा को छोड़कर पोषण संबंधी कोई जानकारी दर्ज नहीं होगी। एनर्जी से संबंधित ऐसी घोषणा स्वैच्छिक होगी।’’

खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल पेय पदार्थ) नियमन, 2018 में कहा गया था कि अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लेबल पर कोई पोषण संबंधी जानकारी नहीं होनी चाहिए।

इसमें सिंगल माल्ट व्हिस्की और सिंगल ग्रेन व्हिस्की को भी परिभाषित किया गया है। एफएसएसएआई ने कहा है कि ‘‘सिंगल माल्ट व्हिस्की किण्वित मैश से प्राप्त एक डिस्टिलेट है जो किसी अन्य अनाज की मिलावट के बगैर माल्टेड जौ का उपयोग करता है।

इसमें कहा गया है कि सिंगल ग्रेन व्हिस्की एक किण्वित मैश से प्राप्त डिस्टिलेट है जो माल्टेड या अनमाल्टेड अनाज का उपयोग करता है, और एक ही डिस्टिलरी में उत्पादित होता है।

एफएसएसएआई ने कहा, ‘‘सिंगल ग्रेन व्हिस्की में सिंगल माल्ट व्हिस्की और मिश्रित माल्ट व्हिस्की या मिश्रित अनाज व्हिस्की शामिल नहीं होगी।’’

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