इंफाल, 15 सितंबर मणिपुर सरकार ने यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए एक मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश से मिली।
आयुक्त (गृह) टी रणजीत सिंह द्वारा 14 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 'यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए मणिपुर मुआवजा योजना, 2023' को मंजूरी दे दी है।
योजना के तहत सामूहिक बलात्कार पीड़िता को न्यूनतम 5 लाख रुपये से अधिकतम 10 लाख रुपये, जबकि बलात्कार पीड़िता को 4-7 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं एसिड अटैक पीड़िता को 7-8 लाख रुपये मिलेंगे।
आदेश में कहा गया है कि महिला के जान गंवाने या उनके गुमशुदा होने की स्थिति में मुआवजा राशि 5-10 लाख रुपये होगी।
यह योजना उन पीड़ितों और उनके आश्रितों पर लागू होगी जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है कि मणिपुर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एमएएलएसए) या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान पीड़ित महिला या उसके आश्रितों को किया जाएगा।
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