लोहरदगा (झारखंड), नौ फरवरी स्थानीय जिला अदालत ने पिछले साल एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में मकसूद अंसारी को बुधवार को पॉक्सो अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के तहत बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
लोहरदगा के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ऐडीजे वन) अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त भठखिजरी निवासी मकसूद अंसारी को 20 साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगी।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर कैरो थाना में यह मामला दर्ज हुआ था।
वर्तमान में इस मामले में दोषी मंडल कारागार लोहरदगा में न्यायिक हिरासत में बंद है।
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