एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | मालेगांव बम धमाके के पीड़ित ने अदालत से पुरोहित की याचिका में हस्तक्षेप की इजाजत मांगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मालेगांव बम धमाके के एक पीड़ित ने बंबई उच्च न्यायालय से मामले के एक आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस याचिका में हस्तक्षेप की इजाजत मांगी है जिसमें पुरोहित ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने की मांग की है।

देश की खबरें | मालेगांव बम धमाके के पीड़ित ने अदालत से पुरोहित की याचिका में हस्तक्षेप की इजाजत मांगी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, तीन नवंबर मालेगांव बम धमाके के एक पीड़ित ने बंबई उच्च न्यायालय से मामले के एक आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस याचिका में हस्तक्षेप की इजाजत मांगी है जिसमें पुरोहित ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने मंगलवार को पीड़ित निसार अहमद बिलाल के अधिवक्ता बीए देसाई की दलील सुनी और कहा कि आवेदन पर 25 नवंबर को विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

यह भी पढ़े | महाराष्ट्र: अभिनेता विजय राज महिला क्रू मेंबर से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार: 3 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

पुरोहित की ओर से पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बिलाल के आवेदन का विरोध किया।

रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) दंड प्रक्रिया संहित की धारा 197 के तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पूर्व मंजूरी लेने में विफल रही इसलिए पुरोहित अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करने की मांग की है। चूंकि याचिका मंजूरी लेने की प्रक्रिया से संबंधित है इसलिए इसमें दखल देने का अधिकार पीड़ित को नहीं है।

यह भी पढ़े | Uttarakhand: देश का पहला स्नो लैपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना रही है रावत सरकार, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार.

इस पर देसाई ने पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले में उनके मुवक्किल को पक्षकार बनाया जाए और हस्तक्षेप का आवेदन स्वीकार किया जाए क्योंकि पीड़ित को सुनवाई का हक है।

बिलाल ने याचिका में कहा है कि मालेगांव बम धमाके में उनके बेटे की जान चली गई इसलिए वह इस मामले में एक पीड़ित पक्ष हैं और उन्हें सुनवाई का अधिकार है।

पुरोहित ने इस वर्ष सितंबर में उच्च न्यायालय से अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने की मांग की थी।

महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में पुरोहित को वर्ष 2009 में गिरफ्तार किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 03, 2020 06:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).