ठाणे, 17 सितंबर : महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे शहर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जिला अदालत ने 21 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) वी वी वीरकर ने बृहस्पतिवार को आरोपी को धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया.
अदालत ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 वर्षीय पीड़िता बाल्कम के यशस्वी नगर में रहती थी और आरोपी भी उसी इलाके में रहता था. यह भी पढ़ें : तमिलनाडु पुलिस ने तिरुनेलवेली जिले में हिंसा को रोकने के लिए 8 टीमों का गठन किया
16 मई 2018 को पीड़िता शौच के लिए निकली और वापस नहीं लौटी. आरोपी उसे दहानू के चिंचनी ले गया और वहां किराए की झोपड़ी में रखा. आरोपी ने एक महीने से अधिक समय तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया. बाद में पीड़िता किसी तरह बच कर घर लौटी और आपबीती बतायी. पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया था.