मध्यप्रदेश में रहेंगे अब दो जोन, रेड एवं ग्रीन: शिवराज सिंह चौहान
जमात

भोपाल, 18 मई मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने लिए लागू चौथे चरण के लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में अब दो जोन रेड एवं ग्रीन रहेंगे। तीसरे जोन ऑरेन्ज को खत्म कर दिया गया है।

चौहान ने सोमवार रात दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, '' मध्यप्रदेश में लॉकडाउन-4 अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा। हमें जान के साथ जहान भी बचाना है। इसलिए पूरे मध्यप्रदेश को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है।''

उन्होंने कहा, ''रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास के नगर निगम क्षेत्र तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे।''

चौहान ने कहा, ''प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं।''

उन्होंने कहा कि रेड जोन में एक सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

चौहान ने कहा कि लॉकडाउन-4 के दौरान सभी निषिद्ध क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, केवल चिकित्सा आपात और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। निषिद्ध क्षेत्रों में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि दोनों रेड एवं ग्रीन जोन्‍स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्तरां, आतिथ्य सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, सभागार प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, दोनों जोन में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

चौहान ने कहा कि दोनों जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया, ''रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, अकेली दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। चिकित्सा, पुलिस आवास, पृथकवास केंद्र, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे में संचालित कैंटीन, घर खाना पहुंचाने वाले रेस्तरां के किचन, खेल परिसर , स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों के आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।''

उन्होंने कहा कि वहीं, ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा।

चौहान ने कहा, ''यदि किसी ग्रीन जोन जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले बढ़ते हैं तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। इसलिए अपना जिला ग्रीन जोन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें।''

उन्होंने कहा है कि हमारे यशस्वी, युगदृष्टा एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समय रहते ही कोरोना वायरस संकट को पहचाना, उसकी गहराई समझी तथा उससे बचने की पुख्ता रणनीति बनाकर लागू की, जिसके चलते हम कोरोना वायरस संकट को नियंत्रित कर पाने में सफल हुए है।

चौहान ने बताया, ''मध्यप्रदेश में काफी हद तक कोविड-19 पर नियंत्रण पा लिया गया है। 46 प्रतिशत कोविड-19 के संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।''

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।

चौहान ने बताया कि सभी जोन के व्यक्तियों को कुछ सावधानियां अनिवार्य रूप से बरतनी होंगी। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान पर पांच से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वार एवं प्रस्थान द्वार पर शरीर के तापमान की जांच, हाथ धोना और सेनेटाइजर की व्यवस्था, पूरे कार्य-स्थल पर नियमित संक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया और मध्यान्ह अवकाश आदि में सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा।

मालूम हो कि मध्यप्रदेश में अब तक कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 5,236 तक पहुंच गई, जिनमें से 252 लोगों की मौत हो चुकी है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)