नयी दिल्ली, छह जनवरी भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल ने ‘‘अधिकार क्षेत्र से बाहर’’ होने का हवाला देते हुए पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक शिकायत का निपटारा कर दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
इसमें कहा गया है कि 18 अक्टूबर, 2024 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ एक नेता और राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने तथा उन्हें बचाने के लिए पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दी गई थी।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हुए।
लोकपाल ने अपने आदेश में विस्तार से इस पहलू की जांच की है कि क्या पद संभाल रहे किसी प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, जिसके बाद उसने ‘‘382 पृष्ठों की इस शिकायत में लगाए गए विभिन्न आरोपों पर विस्तार से चर्चा करने से बचने’’ का निर्णय लिया।
तीन जनवरी के आदेश में कहा गया, ‘‘हम और कुछ नहीं कहेंगे।’’
लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और पांच अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है, ‘‘उपर्युक्त के आलोक में, हम इस शिकायत को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए इसका निपटारा करते हैं।’’
आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता कानून के तहत अन्य उपायों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।
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