Uttar Pradesh: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास
कैराना स्थित पोक्सो अदालत ने 2020 में 16 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
मुजफ्फरनगर (उप्र), 19 दिसंबर : कैराना स्थित पोक्सो अदालत ने 2020 में 16 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आजाद उर्फ अरविंद को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और शनिवार को उसे सजा सुनाई तथा उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें : दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजामुजफ्फरनगर
पोक्सो अदालत के वकील पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, यह घटना दो फरवरी 2020 को शामली जिले में हुई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2021 12:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

