बदायूं, 19 दिसंबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पहले तीन साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी युवक को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) प्रदीप भारती ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता सात दिसंबर 2020 को अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी उसका चाचा विनोद आया और उसे बहलाकर खेत में स्थित नलकूप परिसर में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।
भारती ने बताया कि परिजनों के तलाश करने पर बच्ची के साथ खेल रहे बच्चों ने बताया कि विनोद उसे खेत की तरफ लेकर गया है।
उन्होंने बताया कि परिवार के लोग खेत पर स्थित नलकूप पर पहुंचे तो विनोद उन्हें देखकर भाग गया।
भारती के अनुसार, बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। उन्होंने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई, तो उसके साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई।
भारती के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद जब विनोद का डीएनए टेस्ट कराया गया, तो उसके बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर सभी साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
भारती ने बताया कि न्यायाधीश दीपक यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विनोद को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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