नयी दिल्ली, 31 दिसंबर: दिल्ली (Delhi) सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव (Vijay Dev) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी.
मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया थ कि दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) में जांच के दौरान कोरोना वायरस के नए प्रकार (स्ट्रेन) के संक्रमण के आठ मामले पाए गए हैं.
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आधिकरिक सूत्रों ने बताया कि इन आठ लोगों में से एक महिला दिल्ली से ट्रेन के जरिए आंध्र प्रदेश चली गई और सात अन्य राष्ट्रीय राजधानी स्थित ‘लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल’ में पृथक-वास में हैं.
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 677 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले बढ़कर 6.24 लाख के पार चले गए थे. वहीं 21 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 10,523 हो गई थी.
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