नयी दिल्ली, 22 मार्च दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गयी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। इससे कुछ घंटे पहले उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया था।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि निचली अदालत में आज रिमांड की कार्यवाही तथा उच्चतम न्यायालय में सुनवाई साथ-साथ चलेगी, लिहाजा उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल निचली अदालत में रिमांड की कार्यवाही में अपना पक्ष रखेंगे और फिर वापस उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करेंगे।
न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, ‘‘आप वहां (निचली अदालत में) जा सकते हैं। रजिस्ट्री को एक ईमेल कर दीजिए। हम देखेंगे।’’
सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा। मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा ताकि यह आपके लिए सुविधाजनक हो।’’
इससे पहले, न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा था कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर तीन सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी।
केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद बृहस्पतिवार देर रात उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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