देश की खबरें | झारखंड : दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 30 साल कठोर कारावास की सजा

चाईबासा (झारखंड), 20 जुलाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने सात साल पहले दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल एक और व्यक्ति को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।

जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश-1 ने बुधवार को टोक्लो पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सैतोपा गांव के निवासी राजेंद्र महतो को 2016 में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दु‍ष्कर्म के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार) के तहत सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इस मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।

चक्रधरपुर पुलिस थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, लड़कियों के साथ दुष्कर्म की यह घटना 29 अगस्त 2016 की शाम की है, जब वे अपने घर लौट रही थीं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान महतो के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)