Jharkhand: अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में झारखंड HC ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में रांची में दायर एक आपराधिक मुकदमे के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
रांची, 16 मई: झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में रांची में दायर एक आपराधिक मुकदमे के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. यह भी पढ़ें: Draupadi Murmu Jharkhand Visit: रांची में देश के सबसे बड़े कोर्ट भवन का लोकार्पण 24 को, तीन दिन के दौरे पर झारखंड आएंगी राष्ट्रपति
न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने नवीन झा की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई पूरी की. नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
झा ने 24 अप्रैल, 2022 को दायर की गई अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी द्वारा बैठक में दिए गए बयान का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है और यह भाजपा, उसके सदस्यों और कार्यकर्ताओं का अपमान है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार तक अपनी दलीलों का सार लिखित रूप में जमा करने का निर्देश दिया. वर्तमान में गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मामले दर्ज हैं जिनमें से दो राजधानी रांची में और एक चाईबासा में दर्ज है.
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(The above story first appeared on LatestLY on May 17, 2023 12:16 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

