रांची, छह मई: झारखंड सरकार ने कथित अवैध भूमि सौदा मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन को निलंबित कर दिया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रंजन को शनिवार को विशेष धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. यह भी पढ़ें: Mathura Land Dispute: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड की याचिकाओं का निस्तारण किया
राज्य सरकार द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘छवि रंजन, निदेशक, सामाजिक कल्याण, झारखंड को पीएमएलए कानून, 2002 के प्रावधान 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.’’
झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी को बृहस्पतिवार देर शाम गिरफ्तार कर ईडी की हिरासत में लिया गया. इससे पहले उनसे लगभग 10 घंटे पूछताछ की गई थी.
विशेष अदालत ने शुक्रवार को छवि रंजन को होटवार में स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार भेज दिया था. अधिकारी ने बताया कि ईडी ने पूछताछ के लिए रांची के पूर्व उपायुक्त को 10 दिन की हिरासत में दिये जाने का अदालत से अनुरोध किया था.
रंजन के वकील अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल को 12 मई को दोबारा अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. मामले के जांच अधिकारी ने पीएमएलए के तहत रंजन का बयान दर्ज किया है. ईडी ने उनसे 13 अप्रैल और 24 अप्रैल को पूछताछ की थी और झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित उनके ठिकानों की तलाशी ली थी.
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