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Pakistan: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पांच पूर्व नौसेना अधिकारियों की फांसी पर लगाई रोक

इस्लामाबाद की एक शीर्ष अदालत ने पांच पूर्व पाकिस्तानी नौसेना अधिकारियों की फांसी पर रोक लगा दी है जिन्हें पहले ‘जनरल कोर्ट मार्शल’ के एक आदेश के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी.

Pakistan: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पांच पूर्व नौसेना अधिकारियों की फांसी पर लगाई रोक
Islamabad High Court (IMG: FB)

इस्लामाबाद, 5 जून : इस्लामाबाद की एक शीर्ष अदालत ने पांच पूर्व पाकिस्तानी नौसेना अधिकारियों की फांसी पर रोक लगा दी है जिन्हें पहले ‘जनरल कोर्ट मार्शल’ के एक आदेश के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी. ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायाधीश बाबर सत्तार ने नौसेना अधिकारियों के अनुरोध पर मंगलवार को लिखित आदेश जारी किया.

इससे एक दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी. अधिकारियों ने कहा था कि 'जनरल कोर्ट-मार्शल' के आदेश के दौरान उन्हें कानूनी सहायता नहीं दी गई थी. इस बारे में कोई और विवरण उपलब्ध नहीं था कि पांच पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा क्यों सुनाई गई थी. यह भी पढ़ें : Marting Griffiths on Afghanistan: संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने दिया अफगानिस्तान पे बड़ा बयान कहा- खोए यह हुए अवसरों’ का देश है

अदालत ने निर्देश दिया कि “चूंकि जीवन के अधिकार और उचित प्रक्रिया के संरक्षण का मूल प्रश्न है, इसलिए याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ताओं को फांसी नहीं दी जाएगी.”

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 05, 2024 11:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).