रांची, 7 नवंबर: झारखंड सरकार ने राज्य में अंतरराज्यीय बस, ओला (Ola), उबर (Uber) एवं अन्य वाहनों की सेवा आठ नवंबर से प्रारंभ करने के लिए शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिया. निर्देश के तहत बसों एवं अन्य यात्री वाहनों में कोविड-19 (COVID19) के नियमों का पालन करते हुए सभी सीटों पर यात्रियों को बैठाया जा सकेगा लेकिन अंतरराज्यीय वाहनों में किरायों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा इस संबंध में 22 अक्तूबर को जारी अधिसूचना के तहत परिवहन सचिव ने अंतरराज्यीय बस एवं अन्य वाहन सेवा (Vehicle Service) को आठ नवंबर से प्रारंभ करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये.
इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बस एवं अन्य यात्री वाहनों के चालक तथा कंडक्टर फेस मास्क, फेस शील्ड एवं कोविड-19 से बचाव के उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे.
इसके अलावा यात्रियों को भी फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा अन्यथा वाहन के चालक, संचालक तथा यात्रियों पर भी आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.