देश की खबरें | असम में सप्ताह में दो दिन अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति, रात का कर्फ्यू अभी रहेगा, सप्ताहांत लॉकडाउन
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

गुवाहाटी, दो अगस्त असम सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सप्ताह में दो दिन अंतर-जिला आवाजाही और सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति की इजाजत दी है।

मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने बताया कि फिलहाल शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू और सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा।

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नए आदेश के अनुसार सोमवार और मंगलवार को अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गयी है और इन दोनों दिन राज्य में कहीं जाने के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

यह आदेश रविवार शाम सात बजे लागू हो जाएगा और 14 अगस्त तक प्रभाव में रहेगा।

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इस आदेश के अनुसार बैंकों, बीमा कंपनियों, गैर बैंकिग वित्त कंपनियों समेत केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होने की अनुमति होगी तथा स्थान-स्थान पर कर्मियों के लिए बस सेवा उपलब्ध होगी।

गर्भवती महिलाओं को कार्यालय न आने को कहा गया है।

नए दिशा-निर्देश के अनुसार शॉपिंग मॉल और जिमों को सोमवार से शुक्रवार तक कुछ शर्तों के साथ खुलने की मंजूरी दी गयी है। रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी इन पांच दिनों में अपनी गतिविधियां चला पाएंगी।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

राज्य में अब तक कोविड-19 के 41,726 मामले सामने आ चुके हैं। उनमें से 31,442 मरीज स्वस्थ हो गए हैं जबकि 101 लोगों की मौत हुई है। तीन लोग राज्य से बाहर चल गए हैं।

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