गुरदीप सिंह
सिंगापुर, 17 जून सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के समाचार पत्र विक्रेता को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घर में रहने के निर्देश का उल्लंघन करने पर बुधवार को दो सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई।
भारतीय मूल का पलानीवेलु रामासामी (48) समाचार पत्र विक्रेता है। रामासामी को आठ मंजिला गोल्डहिल प्लाजा 14 आवासीय इकाइयों में अखबार वितरित करने का दोषी ठहराया गया।
रामास्वामी के वकील ने अदालत को बताया कि वह समाचार पत्र बांटने के लिए अपने घर से निकले थे क्योंकि उन्हें शिकायत मिली थी और वह इस मामले को हल करना चाहते थे।
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रामासामी भारत में एक शादी में शामिल हुए थे और 21 मार्च को सिंगापुर लौटे थे। उन्हें हवाई अड्डे पर ही 14 दिनों तक घर में रहने का नोटिस जारी किया गया था।
लेकिन रामासामी इस नोटिस के दौरान ही 30 मार्च लगभग दो घंटे 15 मिनट के लिए घर से बाहर गए।
रामासामी के दो सहायक हैं लेकिन उन सहायकों को नहीं भेजकर वह खुद ही अखबार बांटने चले गए और घर लौटने के लिए बस की सवारी भी की।
घर पर रहने का यह निर्देश कोरोना वायरस महामारी पर काबू के लिए उठाए गए कदमों के तहत दिया गया था।
रामासामी को इस अपराध के लिए छह महीने की जेल या दस हजार सिंगापुर डॉलर का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती थी।
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