जरुरी जानकारी | भारत ने 2025-26 के लिए मालदीव को कुछ वस्तुओं के निर्यात को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली, एक अप्रैल भारत ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात को अधिसूचित किया।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वर्ष 2025-26 में देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को इन निर्यात की अनुमति दी गई है।

डीजीएफटी ने अधिसूचना में कहा, ‘‘भारत और मालदीव के बीच वर्ष 2025-26 के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, पत्थर टुकड़े (स्टोन एग्रीगेट) और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है।’’

इस अवधि के दौरान मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से छूट दी जाएगी।

जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध या रोक लगाई गई है, उन्हें केवल मुंद्रा, तूतीकोरिन और कांडला सहित छह नामित सीमा शुल्क बंदरगाहों के माध्यम से अनुमति दी जाएगी।

अनुमति दिये गये निर्दिष्ट मात्रा में आलू (22,589 टन), प्याज (37,537 टन), चावल (1,30,429 टन), गेहूं का आटा (1114621 टन), चीनी (67719 टन), दाल (350 टन), पत्थर टुकड़े (13 लाख टन) और नदी की रेत (13 लाख टन) शामिल हैं।

वर्ष 1981 के भारत और मालदीव व्यापार समझौते में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान है।

अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल (दाल) के कोटे में वृद्धि हुई है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 के लगभग 97 करोड़ 33.7 लाख डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 97 करोड़ 85.3 लाख डॉलर हो गया है।

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