नयी दिल्ली, 30 जून आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसे ऊंचे मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन के संबंध में कुछ बैंकों की विशिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) रिपोर्ट में विसंगतियां मिली हैं।
एसएफटी के तहत बैंकों को वर्ष के दौरान उनके जरिए किए कुछ वित्तीय लेनदेन या किसी बताने योग्य खाते का ब्यौरा देना जरूरी है। किसी वित्त वर्ष के लिए एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तारीख अगले वित्त वर्ष की 31 मई होती है।
कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी के लिए जरूरी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हाल ही में विभाग ने एसएफटी रिटर्न के मुद्दों के संबंध में तमिलनाडु स्थित ''प्रमुख बैंक'' का ''सत्यापन'' किया।
सीबीडीटी ने कहा, ''हाल के दिनों में विभाग ने उत्तराखंड में दो सहकारी बैंकों पर सत्यापन भी किया गया था और बैंकों द्वारा नहीं बताए गए कुछ हजार करोड़ से अधिक के लेनदेन की पहचान की थी।''
तमिलनाडु स्थित बैंक के संबंध में सीबीडीटी ने कहा, ''सत्यापन के दौरान, कई विसंगतियां पाई गईं।''
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