चेन्नई: केन्द्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थितियों में विदेश से भारतीयों को निकालकर लाना संभव नहीं है. केन्द्र ने यह जवाब अदालत में दायर एक जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें मलेशिया में फंसे लगभग 350 भारतीयों को निकालने की मांग की गई. न्यायमूर्ति आर सुबइया और न्यायमूर्ति आर पोंगियप्पन की विशेष पीठ ने दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दी.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जी राजगोपालन द्वारा दाखिल जवाब में केन्द्र ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर देश में मौजूद नागरिकों की तरह ही विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं. इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा से लगी देश की सीमाओं पर स्थित आव्रजन चौकियों के जरिये सड़क मार्ग से होने वाला यात्रियों का आवागमन बंद है, इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी निंलंबित हैं.
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कुछ देशों में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए हैं. लिहाजा इन देशों से आने वाले यात्रियों के वायरस की चपेट में आने का बहुत अधिक खतरा है. विदेश में मौजूद भारतीयों के यहां आकर विभिन्न हिस्सों में जाने से देश की 1.3 अरब आबादी के लिये भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है.
केन्द्र के जवाब में कहा गया है, ''मौजूदा हालात में, सरकार के लिये विदेश से भारतीयों को निकालकर लाना संभव नहीं है.''
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