पुलिस के अनुसार, आरोपी के चंगुल से किसी तरह मुक्त होने के बाद घर लौटने पर 17 वर्षीय लड़की ने धौरहरा कोतवाली में अपनी मां के साथ जाकर शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद पुलिस ने शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धारा 343 (गलत तरीके से कैद करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) पीपी सिंह ने बताया कि जांच और लड़की का बयान दर्ज करने के बाद मामले में धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की उचित धाराएं जोड़ी गईं.
सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह घटना 21 अप्रैल को तब सामने आई जब पीड़िता की मां ने धौरहरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने अमन नाम के एक युवक पर आरोप लगाया कि उसने 19 अप्रैल को उनकी बेटी को उस वक्त अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया जब वह एक दुकान से अपने घर वापस जा रही थी. यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ग्राम रक्षा गार्ड की मौत, तलाशी अभियान जारी
पीड़िता की मां ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने उनकी बेटी को अपने घर में बंधक बना लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी पिटाई की, जिससे उसके चेहरे पर चोटें आईं. सीओ ने कहा कि मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है.