अरविंद केजरीवाल
(Photo Credits: ANI)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया है कि अधिकारी दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अवैध रूप से निर्मित मंदिर को गिराने की योजना बना रहे हैं. दिल्ली सरकार ने यह दलील तब दी जब एक संपत्ति के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक याचिका अदालत में सुनवाई के लिए आई. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संपत्ति के मालिक की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), हौज खास से जवाब मांगा है.
अदालत ने अधिकारियों से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई आठ अक्टूबर को तय की है. दिल्ली सरकार और डीसीपी (दक्षिण) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने दलील दी कि अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं और पहलार ने दी कोर्ट को जानकारी
दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अधिकारी दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अवैध रूप से निर्मित मंदिर को गिराने की योजना बना रहे हैं. दिल्ली सरकार ने यह दलील तब दी जब एक संपत्ति के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक याचिका अदालत में सुनवाई के लिए आई.
एजेंसी न्यूज
Bhasha|
Oct 05, 2021 11:07 AM IST
अरविंद केजरीवाल
(Photo Credits: ANI)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया है कि अधिकारी दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अवैध रूप से निर्मित मंदिर को गिराने की योजना बना रहे हैं. दिल्ली सरकार ने यह दलील तब दी जब एक संपत्ति के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक याचिका अदालत में सुनवाई के लिए आई. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संपत्ति के मालिक की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), हौज खास से जवाब मांगा है.
अदालत ने अधिकारियों से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई आठ अक्टूबर को तय की है. दिल्ली सरकार और डीसीपी (दक्षिण) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने दलील दी कि अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं और पहले ही स्थल पर अवैध अतिक्रमण को चार अक्टूबर को ध्वस्त करने की योजना बना चुके हैं. यह भी पढ़ें: नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार को मिलेगा 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व
उन्होंने कहा कि मंदिर गिराने के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता होगी और अदालत को आश्वासन दिया कि पुलिस सोमवार को प्रस्तावित अतिक्रमण रोधी अभियान को चलाने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी. अदालत ने उस व्यक्ति को भी नोटिस जारी किया, जिसने कथित अनधिकृत निर्माण किया है और जिसे याचिकाकर्ता पहचानता नहीं है.
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